ओवररेटिंग मामले में दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित एक एडीईओ के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा रायपुर, 05 अगस्त 2026 आबकारी आयुक...
ओवररेटिंग मामले में दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित
एक एडीईओ के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा
रायपुर, 05 अगस्त 2026
आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ ने राज्य के विभिन्न जिलों में शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री और नियंत्रण में लापरवाही के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए दो आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। निलंबित अधिकारियों में बालोद जिले के गुरूर के श्री आशाराम शाक्य (आबकारी उप निरीक्षक) तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रोहासी स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी श्री पी.माधव राव (आबकारी उप निरीक्षक) शामिल हैं।
एक अन्य मामले में श्रीमती निलोफर जैन सहायक जिला आबकारी अधिकारी जो देश कम्पोजिट मदिरा दुकान अरकार जिला बालोद के प्रभारी सह मंडल प्रभारी का दायित्व था उनके शिथिल नियंत्रण, कर्तव्य की प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा एडीईओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सचिव वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग को पत्र जारी किया है।

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